बिलासपुर. बीजापुर के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने सड़क के करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाई याचिका में 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10 % जुर्माना लगाए जाने को अनुचित ठहराया है। ठेकेदार ने 2.58 करोड़ के अपने अधूरे सड़क निर्माण शेष कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
पत्रकार मुकेश हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार की याचिका खारिज
