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पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य ने EOW की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। अब ईओडब्ल्यू (EOW) चैतन्य को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई।

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