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नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में युवक को मिली 20 साल की सजा, साथ में पीड़िता को देना होगा 4 लाख मुआवजा

गरियाबंद। नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास के साथ पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की सजा सुनाई है. नाबालिग से अपराध के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला गरियाबंद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायधीश ने सुनाया है. शासकीय अधिवक्ता हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि अमलीपदर थाना क्षेत्र से मैनपुर छुहिया निवासी आरोपी सुधीर राजपूत आरोपी युवक डेढ़ साल पहले नाबालिग को भगा ले गया था. अपने साथ पीड़िता को रखते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

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