बिलासपुर। सेंदरी स्थित प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय की हालत गंभीर है. समाचार पत्रों में अव्यवस्था पर खबर प्रकाशित होने के बाद अस्पताल के जिम्मेदार गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की जांच में सामने आई खामियों पर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव से जवाब मांगा है. बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और सुविधाओं का अभाव होने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और एक अन्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई लगातार चल रही है. पिछली सुनवाइयों में मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत शपथ पत्र में यह बात लिखी थी कि उनके निर्देश पर आयुक्त सह निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य नोडल अधिकारी (एनएमएचपी) के साथ 1 अप्रैल 2025 को मानसिक अस्पताल सेंदरी का दौरा कर निरीक्षण किया और रिपोर्ट पेश किया. इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन ने स्वयं 8 अप्रैल 2025 को मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय सेंदरी का भ्रमण कर निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने एवं सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए.
सेंदरी मानसिक अस्पताल की हालत गंभीर, कोर्ट कमिश्नर ने गिनाई खामियां, अब स्वास्थ्य सचिव देंगे हाई कोर्ट को जवाब
