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साय सरकार ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के प्रारूप का किया अनुमोदन, जानिए क्या होगा असर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में अहम अनुशंसाएं की गई, जिनका दूरगामी असर होगा. इसमें से एक छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक है, जिससे अंतर्राज्यीय लेनदेन में इनपुट सेवा वितरक के नियम और प्रभावी होंगे, वहीं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक से अवैध प्लाटिंग पर लगाम कसी जाएगी. विधानसभा के मानसून सत्र से पहले साय सरकार की मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही. इसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 तथा 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु 30 सांख्येतर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

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