बिलासपुर. हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने शासन से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. स्कूल शिक्षा विभाग के एक फैसले को हाईकोर्ट ने गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है. सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है. इस फैसले के खिलाफ एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर स्कूल शिक्षा संचालनालय (डीपीआई) से जवाब तलब किया था. राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा बच्चों पर सीधा असर पड़ा है. इससे पहले भी सत्र 2023-24 में ऐसा ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन तब छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आग्रह पर शिक्षा विभाग ने फैसला वापस ले लिया था.
CBSE स्टूडेंट्स को राज्य स्तरीय खेलों में रोक : हाईकोर्ट ने सरकार से शपथपत्र में मांगा विस्तृत जवाब, 11 को होगी अगली सुनवाई
